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रोस्टेड चना, छैना रसगुल्ला, मलाई घेवर, बेसन, बर्फी, लाल मिर्च पाउडर, घी समेत अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, लाखों का लगाया जुर्माना, लेकिन मिलावटखोरों को सजा नहीं

हापुड ।

जिलें में लोगों के खाने-पीने के सामान में जहर घोलकर मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की दो महीने में आई लैब रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेसन, रोस्टेड चना और घी समेत अन्य पदार्थों में मिलावट मिलने से हर कोई हैरान है। अधिकारियों ने 15 दुकानों पर 21.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।सहायक आयुक्त सुनील कुमारने बताया कि जनपद की 18 दुकानों से रोस्टेड चना, छैना रसगुल्ला, मलाई घेवर, बेसन, बर्फी, लाल मिर्च पाउडर, घी समेत अन्य खाद्य पदार्थोंके सेंपल लेकर उनको सील कर जांच कराने के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसमें अधिकतर खाद्य पदार्थ रिपोर्ट आने के बादअसुरक्षित और अयोमानक पाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि यह जांच रिपोर्ट पूर्व में भेजी गई थी। जनवरी और फरवरी महीने में इनकी रिपोर्ट लैव से आई हैं। विभाग की लगातार जनपद में छापेमार कार्रवाई जारी है। मिलावटी सामान बेचने की शिकायत मिलने पर तत्काल टीम संबंधित स्थान पर पहुंचती है और नमूने एकत्र करती है।
जिसके बाद उनको सील करके प्रयोगशाला में जांच कराने के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट आने के वाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय में जुर्माना लगाकर उनको नोटिस दिया जाता है। एक महीने में नोटिस का जवाब नहीं देने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाती है।

सहायक आयुक्त सुनील कुमार ने बताया गांव गोहरा आलमगीर स्थित अमित के प्रतिष्ठान से सरसों के तेल पर 20 हजार, लज्जापुरी स्थित त्रिलोक के प्रतिष्ठान से बटर स्कॉच पलेवर आईसक्रीम पर 50 हजार, तगासराय स्थित विनोद के प्रतिष्ठान से रबडी पर 25 हजार, गांव बदरखा में स्थित खालिद के प्रतिष्ठान पर राजधानी ब्रांड बेसन पर 50 हजार, पिलखुवा के मठमलियान स्थित अनमोल के प्रतिष्ठान से जयपुरी कलाकंद पर 25 हजार, गांव बनखंडा स्थित किशन के प्रतिष्ठान से मिल्क क्रीम पर 25-25 हजार, गांव सरावनी स्थित जेपी डेयरी से पनीर पर 25 हजार, गांव रौटी स्थित वकील के प्रतिष्ठान से रसगुल्ला पर 25 हजार, बहादुरगढ़ की तीन मीट शॉप से नन्हा, राशिद और सलमान कुरैशी पर 5-5 लाख स मनिहारो वाली गली रिहान की मीट शॉप पर 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है।


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