हापुड़(अमित मुन्ना)।
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि ई-श्रम कार्ड धारकों को सरकार के निर्देश पर चार माह तक एक -एक हजार रूपयें व निःशुल्क बीमा दिया जायेगा। 31 दिसंबर तक पात्र रजिस्ट्रेशन करवाएं।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई।
कलेक्ट्रेट के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक आयोजित की गई जिसमें सहायक श्रम आयुक्त द्वारा कामगारों के श्रम कार्ड बनाए जाने हेतु जानकारी दी गई ।
उन्होंने बताया कि 16 वर्ष से 59 वर्ष तक के 45 प्रकार के असंगठित कामगार जो पीएसआई सी इपीएफ के सक्रिय सदस्य आयकर दाता एवं सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए l
ई – श्रम कार्ड जनसेवा केंद्रों पर बनाए जा रहे हैं जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है l ई -श्रम कार्ड के लिए आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, व मोबाइल नंबर होना आवश्यक है यदि किसी कामगार के पास आधार से जुडा मोबाइल नंबर नहीं है तो व नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर अपना बायोमेट्रिक प्रमाणन के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं l
ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है ई- श्रम कार्ड का उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए सामाजिक सुरक्षा के लाभो के वितरण के लिए किया जाएगा l इसका उपयोग किसी भी राष्ट्रीय संकट या कोविड-19 जैसी महामारी स्थिति के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता हैl ई -श्रम कार्ड के तहत पंजीकृत कर्मचारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं l पंजीकरण के बाद उन्हें 1 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान माफ कर दिया जाएगा l ई- श्रम कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक कुल 4 महीनों तक प्रतिमाह ₹500 की दर से दो किस्तों में ₹1000 प्रदान किए जाएंगे l
बैठक में सहायक श्रम आयुक्त सर्वेश कुमारी समस्त खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हापुड़, परियोजना अधिकारी डूडा, जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे l