कोर्ट ने सुनाई हत्या के दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा

हापुड़।

थाना सिम्भावली क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार थाना सिम्भावली क्षेत्र के गांव भोवापुर में 2016 में पैसों के लेनदेन को लेकर आरोपियों सोनू व मोनू द्वारा विनोद के साथ मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया गया था जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था।

थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला जज कोर्ट ने मामले में सोनू व मोनू को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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