कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15 फीसदी वापस न करने पर डीआईओएस कार्यालय में करें शिकायत

हापुड़। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 में छात्रों से वसूली गई फीस का 15 फीसदी पैसा वर्तमान सत्र में समायाजित कराया जायेगा, इसमें आनाकानी करने वाले विद्यालयों की शिकायत डीआईओएस कार्यालय में की जा सकती है। डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। साथ ही पाठ्यक्रम को 5 वर्ष से पहले नहीं बदला जा सकेगा, विद्यालय के निकटवर्ती 5 से 10 दुकानों पर कोर्स मिलेगा, पाठ्यक्रम में ऐसी पुस्तकें लगानी होंगी।

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। निजी प्रकाशनों की ऐसी किताबें विद्यालयों में लगा दी हैं, जो चुनिंदा एक या दो दुकान पर ही मिलती हैं। इस पर भी ओवर रेटिंग का खेल हो रहा है। अभिभावकों ने इस मामले में स्थानीय अधिकारियों से लेकर डिप्टी सीएम से शिकायत की थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों की समस्याओं का संज्ञान ले लिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने अभिभावकों से जुड़ी तीन समस्याओं के बिंदुवार आदेश जारी कर दिए हैं, इनका अनुपालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि अब स्कूलों को कोविड के दौरान सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15 फीसदी पैसा या तो इस सत्र में समायोजित करना होगा या फिर छात्रों को वापस करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही की तैयारी है। अभिभावक डीआईओएस कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

समस्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर आदेशित कर दिया गया है। आदेशों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही होगी। पाठ्यक्रम ड्रेस आदि को लेकर अभिभावकों को बाध्य किया जाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। – पीके उपाध्याय, डीआईओएस

Exit mobile version