कासिम मौत कांड  मामले में कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

हापुड़। जनपद के धौलाना क्षेत्र में 2018 में हुई कासिम मौत  मामले में मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश पोस्को ने 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार धौलाना के गांव बझैड़ा निवासी कासिम की बीफ के आरोप में भीड़ ने जून 2018 में मॉब लिंचिंग की थी‌ जिसमें प्रतिबंधित पशु की हत्या के आरोप में लगाते हुए आरोपी कासिम को जमकर पीटा था. जिसमें कासिम नाम के युवक की मौत हो गई थी।

पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने बताया कि इस मामलें में मंगलवार को हापुड़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमती श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के बाद 10 आरोपियों धौलाना के बझैड़ा निवासी राकेश, हरिओम, युधिष्ठिर, रिंकू,करनपाल, मनीष, ललित,सोनू, कप्तान, व मांगेराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 59000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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