एडीएम ने जनपद में किया साहूकारा लाईसेंस निरस्त

हापुड़। साहूकारी रजिस्ट्रार / अपर जिलाधिकारी (वि / रा) संदीप कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 ( उ०प्र० अधिनियम संख्या – 29 सन् 1976) को उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या – 683 / 79 – वि-1-2022-1-क-14-2022 लखनऊ दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के द्वारा निरसित कर दिया गया है। तदक्रम में उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत जनपद हापुड़ में साहूकारा का कार्य करने हेतु स्वीकृत समस्त साहूकारा अनुज्ञप्ति / लाईसेन्स तत्काल प्रभाव से निरसित किये जाते है।

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