हापुड़। धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष (एससी,एसटी एक्ट) ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक दोषी पर 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक (एससीएसटी एक्ट) विनिता त्यागी ने बताया कि तीन मार्च 2019 गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के बागड़पुर के मनोज ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें पीड़ित ने बताया था कि तीन मार्च 2019 को उसके भाई जितेंद्र को अज्ञात व्यक्ति ने फोन काल कर बुलाया था। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। पांच जनवरी 2019 को गांव के व्यक्ति ने उन्हें सूचना दि थी कि उनके खेत में जितेंद्र का शव पड़ा हुआ है। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
जांच के दौरान पता चला था कि गढ़मुक्तेश्वर के मोहल्ला राजीवनगर के विजपाल, ओमपाल व छोटू ने धारदार हथियार से गला रेतकर जितेंद्र की हत्या की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमे में आरोपितों के नाम शामिल किए थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) उमाकांत जिंदल ने सुनवाई शुरू की थी। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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