लव-मैरिज कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हापुड़ । युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शादी करने के बाद हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त और उसके दोस्त को दोषी मानते हुए आंजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जनपद हापुड़ के मोहल्ला हरद्वारी नगर निवासी राजेश्वर ने औरंगाबाद थाने पर फरवरी 2020 में तहरीर देते
हुए बताया था कि उनकी बेटी वंदना को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बरारी निवासी अमित प्रेमजाल में फंसाकर हापुड़ से ले आया था। 28 अप्रैल 2018 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद वंदना के एक बेटी हुई। उसे अब जानकारी मिली है कि दो माह पहले अमित ने उनकी बेटी की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया है।