fbpx
ATMS College of Education
News

युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी 6 लोगों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हापुड़।
हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई की। जिसमें 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बाबूगढ़ थाने में बिंगास निवासी परमानंद यादव ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी
जिसमें बताया कि बाबूगढ़ थाने में बिंगास निवासी परमानंद यादव ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा कि उसका पुत्र राजवीर उर्फ बबलू 17 मार्च 2012 रात लगभग नौ बजे घर से खाना खाकर घेर में सोने के लिए चला गया। अगले रोज सुबह को वह घर वापस नहीं आया । जिस पर उन्होंने उसे घेर पर जाकर खोजा तो पाया कि उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसका शव कमरे में पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक माह पहले मेरे घर से विद्युत मोटर चोरी हो गया था।

पीड़ित ने फुल्लू उर्फ धर्मेंद्र पुत्र रामपाल यादव, कलुआ पुत्र मनवीर, बड्डू पुत्र धनसिंह, सजयं पुत्र रामचंद्र बाल्मीकि, रामचंद्र पुत्र खचेंडू बाल्मीकि व बच्चू पुत्र सरदार पर मोटर चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत की थी। जिसके बाद यह लोग उनके घर पर आए और रिपोर्ट वापस लेने के लिए उनके पुत्र से कहा। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी थी। इसलिए उक्त लोगों द्वारा ही उनके पुत्र की हत्या की गई है। पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी।

न्यायाधीश विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त फुल्लू उर्फ धर्मेंद्र, कलुआ, बड्डू, संजय, रामचंद्र व बच्चू ने राजवीर की हत्या की है। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी संजय पर 16 हजार व अन्य पांच दोषियों पर 11-11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

Menmoms Sajal Telecom JMS Group of Institutions
Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page