पिलखुवा में औवेसी फायरिंग मामलें में दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत
,हापुड़़।
एआईएमआईएम अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग करने के मामले में दोनों आरोपी सचिन और शुभम को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
जानकारी के अनुसार थाना पिलखुवा क्षेत्र में 3 फरवरी को छिजारसी टोल प्लाजा पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 2 युवकों द्वारा फायरिंग की गई थी। जिसमे बाद में हापुड पुलिस ने दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनसे हमले में प्रयुक्त दो पिस्टल और कार बरामद की थी।
हाईकोर्ट ने आरोपियों सचिन शर्मा और शुभम – गुर्जर की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने दोनों को जमानत शर्तों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है। सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया।
जमानत पर पक्ष रखते हुए आरोपियों के अधिवक्ता का कहना था कि दोनों प्राथमिकी में नामजद नहीं किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के
आधार पर विवेचक ने उनका नाम शामिल किया। काफिले में शामिल लोग भी आरोपियों को नहीं पहचानते हैं। अब तक जिन तीन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें से किसी ने उनका नाम नहीं लिया। यह अभी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज में देखे गए लोगों की अभियुक्तों से पहचान और फोटो के मिलान से संबंधित कोई साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध नहीं है।