हापुड़। जिले में अभी 56643 ऐसे वाहन हैं जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फर्राटा भर रहे हैं। लेकिन शासन के नए आदेशों के बाद अब ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। 15 फरवरी के बाद अब ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग अभियान चलाएगा और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूलेगा।
सरकार ने चार वर्ष पहले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद दो साल तक कोविड काल होने के कारण परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को छूट दे दी गई। लेकिन बाद में हालात सामान्य होने पर एचएसआरपी लगाने के लिए समय दे दिया गया। इसके बावजूद वाहन स्वामी एचएसआरपी नहीं लगवा रहे हैं।
इनमें व्यवसायिक वाहनों के साथ-साथ दोपहिया और निजी वाहन भी शामिल हैं। जिले की बात करें तो यहां करीब 1.25 लाख छोटे वाहन हैं, जिनमें बाइक और कार शामिल हैं। ऐसे 56 हजार से अधिक वाहनों में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इसके अलावा 17 हजार व्यवसायिक वाहन हैं, जिनमें से 3200 वाहनों ने अभी तक यह नंबर प्लेट नहीं लगाई है।
नंबर प्लेट को लगवाने के लिए परिवहन विभाग लगातार निर्देशित कर रहा है। लेकिन शासन के निर्देश पर अब ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती अपनाई जाएगी।
इस प्रकार लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसमें वाहन स्वामी को पूरा नाम और पता भरना होगा। इसके बाद दो पहिया, चार पहिया या अन्य वाहन की श्रेणी को चुनना होगा। फिर वाहन कंपनी के डीलर को चुनें। चेसिस नंबर और पंजीयन नंबर फीड करें। आरसी और आईडी अपलोड करने पर ओटीपी मिलेगी। टाइम स्लॉट चुने व ऑनलाइन भुगतान करें। इसके बाद नंबर प्लेट लगाने का समय मिलने का मेसेज प्राप्त होने पर उसी दिन निर्धारित स्थान पर जाकर नंबर प्लेट लगवा सकेंगे।
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ निर्देश प्राप्त हुए हैं। 15 फरवरी से यह अभियान शुरू कर दिया जायेगा। अभियान के दौरान वाहन और वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। – आशुतोष उपाध्याय, एआरटीओ प्रवर्तन