दादा दादी की चाकूओं से गोदकर हत्या करनें के दोषी नाबालिग को तीन साल की सजा,भेजा इटावा सुधारगृह
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हापुड़ (अमित अग्रवाल मुन्ना)।
थाना हापुड़ क्षेत्र में तीन साल पूरे अपने भाई के साथ मिलकर दादा दादी की 19 बार चाकूओं से गोदकर हत्या करनें के दोषी नाबालिग पोते को किशोर न्याय बोर्ड़ ने तीन वर्ष की सुधारात्मक सजा देते हुए सुरक्षा का स्थान राजकीय विशेष गृह (किशोर) इटावा भेजा गया।
जानकारी के अनुसार हापुड़ के कोटला मेवतियान निवासी फैजुल(85) पत्नी फैय्याजी(80) की उसी के पोते जुबैर ने 17 जून 2021 को फूफा को फंसाने के चक्कर में हत्या कर दी थी। जिसमें उसने अपने नाबालिग भाई की भी मदद ली थी।
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किशोर न्याय बोर्ड़ के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डा0 स्वाति गर्ग व राजन त्यागी ने
सोमवार को सुनवाई के दौरान नाबालिग पोते को हत्या का दोषी मानते हुए बोर्ड़ ने सर्वसम्मति से उसे तीन वर्ष की सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है। जिसके बाद बाल अपचारी को जिला इटावा स्थित सुरक्षा का स्थान राजकीय विशेष गृह (किशोर) इटावा भेजा गया।
गिरफ्तार ज़ुबैर
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