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दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व 30 हजार का जुर्माना की सजा

हापुड़।

अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने पांच वर्ष पूर्व हुई दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया था। इसमें पीड़ित पिता वीरेंद्र निवासी रामगढ़ी जहांगीराबाद ने बताया था कि उसने बेटी कविता की शादी 8 दिसंबर 2017 को पवन निवासी छिजारसी पिलखुवा से की थी। शादी के बाद से ही पति पवन, ससुर उम्मेद सिंह, सास मिथलेश व देवर शिवम दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद उसकी बेटी घर वापस आ गई।

26 फरवरी 2018 को दामाद पवन अपनी पत्नी को साथ ले गया। आरोप था कि इसी बीच उसने कविता की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पवन के खिलाफ जांच पड़ताल कर चार्जशीट दाखिल की। तभी से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जज राखी चौहान ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पवन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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