जागरण से लौट रहे दोस्तों को गोली मारनें के आरोपी प्रशांत चौधरी दोषी सिद्ध,सजा होगी
हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दो युवकों को गोली मारकर घायल करने के मामले में वादी के पक्षद्रोही होने के बाद भी मजबूत पैरवी के चलते आरोपी को दोषी करार दिया। दोषसिद्ध होने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। न्यायालय 22 दिसंबर को दोषी को सजा सुनाएगा। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पिलखुवा निवासी चरनदास ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसका पुत्र सोनू व उसका दोस्त रोहित तोमर 21 मार्च 2017 की रात्रि जागरण में शामिल होकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में मोहल्ला न्यू सर्वोदय नगर पिलखुवा निवासी प्रशांत चौधरी ने उनके पुत्र को गोली मार दी। गोली उनके पुत्र के पेट से पार होकर रोहित के भी हाथ में लगी। जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने मामले की हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई जिला जज न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से उन्होंने दस गवाह न्यायालय में पेश किए। साथ ही मामले की मजबूत पैरवी करते हुए कई साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए। जिसके चलते मुकदमे के वादी चरनदास व सोनू पक्षद्रोही होने के बाद भी आरोपी पर दोषसिद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि दोषी को हिरासत में लेकर न्यायालय से जेल भेज दिया है। मामले में जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 22 दिसंबर की तिथि तय की है।