हापुड़़।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रोड शो, पद यात्रा, साईकिल/बाईक/वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा 01 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गयी है। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गयी है। अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों (वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इनडोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी। समस्त रिर्टनिंग अधिकारियो का दायित्व होगा की इस प्रयोजन हेतु स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर उनको अधिसूचित करा दे। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी 2022 को निर्गत रिवाइज्ड ब्राड गाईड लाईन्स फार कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन्स-2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि इन सभी दिशा निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही करे।