हापुड़/अमरोहा। चेक बाउंस के अलग-अलग दो मामलों में न्यायालय ने हापुड़ के पेट्रोल पंप मालिक को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही मूल रकम के अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने होंगे।
नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के गांव नाजरपुर कलां में जयप्रकाश सिंह का परिवार रहता है। जयप्रकाश के रिश्तेदार हापुड़ जनपद के गढ़ रोड नियर न्यू मंडी निवासी सुप्रीम सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप के मालिक अमित केदार के यहां नौकरी करते हैं। जिसके चलते पेट्रोल पंप मालिक अमित केदार से जयप्रकाश सिंह के अच्छे संबंध हो गए थे। इस बीच पेट्रोल पंप मालिक अमित केदार ने अपने पेट्रोल पंप के पास एक प्लाॅट बेचने की बात कही और आठ लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। जबकि पीड़ित जयप्रकाश सिंह की पत्नी सुभानी चौहान से भी प्लॉट बेचने की बात कह कर पांच लाख रुपये ले लिए ।लेकिन, बाद में न तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और न उनके रुपये वापस किए। लगातार पैसे वापस करने का दबाव बनाने पर पेट्रोल मलिक अमित केदार ने सुभानी चौहान के नाम से पांच लाख रुपये और जयप्रकाश सिंह के नाम से आठ लाख रुपये का चेक दे दिए। लेकिन, जब दंपती ने चेकों को बैंक में लगाया तो खाते में धनराशि नहीं होने की वजह से दोनों चेक बाउंस हो गए। पीड़ित दंपती ने मामले में न्यायालय की शरण ली। इन दोनों मुकदमों की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत मिश्रा द्वितीय की अदालत में चल रही थी। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार पैरवी कर रहे थे।
सोमवार को न्यायालय में दोनों मामलों में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर पेट्रोल पंप मालिक अमित केदार को दो चेक बाउंस के मामले में दोषी करार दिया। साथ दोनों मामलों में एक-एक साल की सजा सुनाई है। वहीं, सुभानी चौहान के पांच लाख के स्थान पर 7 लाख रुपये देने का आदेश दिया। जबकि, जयप्रकाश के आठ लाख रुपये के स्थान पर 11 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। वहीं 50-50 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।