हापुड़(अनूप सिन्हा/मनीष)। प्रशासन ने कोरोना मरीजों को हास्पिटल व घरों तक लानें व छोड़कर आनें तक एम्बुलेंस चालकों व संचालकों की धनराशि वसूलनें की मनमानी पर रोक लगाते हुए रेट तय कर दिए। उल्लंघन करनें पर चेतावनी दी गई हैं।
डीएम अनुज सिंह के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल ,कोविड हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों, स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
जिसे देखते हुए प्रशासन ने एम्बुलेंस का किराया तय किया हैं,जिसके अनुसार ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस रू0 1000 / – 10 किमी की दूरीतक, उसके पश्चात रू0 100/- प्रति किमी की दर से है।
श्रेणीवार एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण
ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस
रू0 1500/- 10 किमी की दूरी तक उसके पश्चात रू0 100/- प्रति किमी की दर से है।
वेन्टीलेटर सर्पोटेड/ बाईपैप एम्बुलेंस
रू0 2500 /- 10 किमी की दूरी तक उसके पश्चात रू0 200/- प्रति किमी की दर से हैं। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसासर ही देय होगी। मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि अधिक धनराशि लेनें पर इसकी शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नं०-112 व कन्ट्रोल रूम न0-0122-2304834 पर दर्ज करा सकते हैं। उपरोक्तासनुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, हापुड मोबाईल नं0-9454400436, श्रीमती रेखा शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ मोबाईल नं0- 9837078465 एवं श्री महेश कुमार शर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हापुड मोबाईल नं0 9891888552 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
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