धौलाना। उच्च न्यायालय ने 150 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले में दायर जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक माह में आरोपियों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।
विगत 4 माह पूर्व धौलाना में सरकारी भूमि को फर्जीवाड़ा कर क्रय-विक्रय करने की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी मेधा रूपम के आदेश पर धौलाना के लेखपाल केशव शर्मा ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें किसानों के अलावा कुछ फैक्टरी स्वामी भी शामिल हैं।
बीते चार माह से कार्यवाही न होती देख सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट के प्रबंधक रामवीर सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अभिलाषा सिंह ने बताया कि मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर और सुमित्रा दयाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया कि भूमि घोटाले के समस्त आरोपियों के खिलाफ एक माह के अंदर कार्यवाही की जाए।