रिटायर्ड कर्मचारी से व्यापार का झांसा देकर 17 लाख रुपए हड़पने व चेक बाउंस के मामलें में कोर्ट ने दिए अखिल जिंदल को 31.80 लाख रुपये अदा करने के आदेश – एडवोकेट भानू अग्रवाल

हापुड़।
थाना हापुड़ क्षेत्र के एक रिटायर्ड कर्मचारी से व्यापार का झांसा देकर 17 लाख रुपए हड़पने व चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी से शादी को 31.80 लाख रुपये अदा करने और बीस हजार रुपये राज्य सरकार को अदा करने आदेश दिए हैं।
वादी के अधिवक्ता भानू अग्रवाल ने बताया कि न्यू शिवपुरी निवासी दिनेश कुमार अग्रवाल के द्वारा अपने बैंक से रिटायर होने के बाद अपने फंड की धनराशि से व्यापार शुरू करने के लिए अभियुक्त गाजियाबाद निवासी अखिल जिंदल के खाते मेंआर.टी.जी.एस के माध्यम से 17,25,000 रूपये 8 अगस्त 2017 को दिए थे। लेकिन अभियुक्त के द्वारा माल ना देने पर पीड़ित को 16 लाख रूपये के चैक दिए गए। चैक से भुगतान नहीं हुआ। इस पर दिनेश कुमार अग्रवाल ने न्यायालय में मुकदमा डाला। एडिशनल सिविल जज (सी.डि) प्रथम व एसीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश आदित्य जायसवाल ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को 16 लाख रुपये की एवज में 31.80 लाख रुपये अदा करने और बीस हजार रुपये राज्य सरकार को अदा करने आदेश दिए हैं।











