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युवा अधिवक्ता की दलीलों से 20 साल बाद दुकानदार को कोर्ट ने दिया निर्दोष करार

हापुड़ ‌ । नगर के एक युवा अधिवक्ता की मेहनत से बीस साल पहले भरे गए मिठाई के एक नमूने के मामले में दर्ज कराए केस का हापुड़ की कोर्ट ने एक आरोपी मिष्ठान विक्रेता को निर्दोष माना ।

एडवोकेट विवेक गर्ग ने बताया कि वर्ष 2003 में बाबूगढ़ के मिष्ठान विक्रेता पोषण लाल की मिठाई की दुकान से बर्फी का नमूना भरा गया था।

खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा इस मामले में मिलावटी मिठाई का मामला दर्ज कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई हापुड़ की एक अदालत में चल रही थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ प्रीति मोगा ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी मिष्ठान विक्रेता संदेश गोयल को मामले से बरी कर दिया।

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