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लाठीचार्ज प्रकरण में हापुड़ कोतवाल रहे इंस्पेक्टर सत्येन्द्र प्रकाश को किया संस्पेड़

लाठीचार्ज प्रकरण में हापुड़ कोतवाल रहे इंस्पेक्टर सत्येन्द्र प्रकाश को किया संस्पेड़

हापुड़। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण में शासन ने हापुड़ कोतवाल रहे इंस्पेक्टर सत्येन्द्र प्रकाश को संस्पेड़ किया और उन्हें मेरठ पुलिस लाइन में सम्बद्ध कर दिया।

जानकारी के अनुसार 25.08.2023 को कांस्टेबल मोहन सिंह, थाना हापुड नगर जनपद हापुड़ के साथ अधिवक्तागण द्वारा अभद्रता किए जाने के सम्बन्ध में उसके द्वारा थाना कोतवाली हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 610/2023 धाररा 323,332, 353,504 भादवि बनाम 02 अज्ञात अभियुक्त (एडवोकेट) पंजीकृत कराये जाने को लेकर दिनांक: 29.08.2023 को हापुड बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण द्वारा श्री एनुलहक अध्यक्ष, हापुड बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार करते हुए समय 11:30 बजे से तहसील चौराहा हापुड थाना क्षेत्र कोतवाली हापुड नगर पर धरना/प्रदर्शन कर मार्ग अवरूद्ध कर दिया गया तथा उसके बाद अधिवक्तागण द्वारा 02 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर दी गयी थी, जिसको लेकर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में ।

आपके ऊपर लगाये गये आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के है। उक्त आरोपों के कम में आपके विरूद्ध विभागीय जांच आसन्न (Contemplated) है. जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली – 1991 के नियम-17(1)(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत आपको तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2 निलम्बन की अवधि निरीक्षक ना०पु० सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, पीएनओ – 012080016 नियुक्ति पुलिस लाईन, जनपद मेरठ को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश को धनराशि पर महंगाई भत्ता, ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, जो अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।



3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब कि निरीक्षक ना०पु० सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, पीएनओ-012080016 नियुक्ति पुलिस लाईन, जनपद मेरठ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह अन्य किसी रोजगार / व्यापार में लिप्त नही है।



4- निरीक्षक ना०पु० सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, पीएनओ-012080016 नियुक्ति पुलिस लाईन, जनपद मेरठ निलम्बन अवधि में पुलिस लाईन मेरठ से सम्बद्ध रहेंगे तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोडेंगे।













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