चार वर्षीय बच्ची को गोद लेकर दुष्कर्म के बाद हत्या

चार वर्षीय बच्ची को गोद लेकर दुष्कर्म के बाद हत्या

गाजियाबाद

चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सौतेले पिता को आजीवन कारावास और उसके साथी को चार साल कैद की सजा सुनाई है. दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया

इस मामले में सजा पर सुनवाई दोपहर में शुरू हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली चार साल की बच्ची के पिता की मौत हो गई. उसकी मां भी मानसिक रूप से बीमार है.

अजय भाटी ने जनवरी में एक बच्ची को गोद लिया था। 11 मार्च को दोपहर करीब तीन बजे उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया. इस मामले में उनके दोस्त नीरज ने उनकी मदद की थी. इस मामले में दोनों दोषियों को POCSO कोर्ट ने सजा सुनाई है.

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