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किशोरी के अपहरण व रेप के दोषी को 7 साल की सजा

हापुड़। थाना बाबूगढ़ इलाके के एक गांव में एक किशोरी को अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के चल रहे वाद में न्यायाधीश ने गवाह तथा साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अरूण निवासी सिमरौली के खिलाफ सात साल की सजा और दस हजार का अर्थदंड सुनाया है।

Radhey Krishna Caters
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