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पंचायत चुनाव में सार्वजनिक सभा व भोज पर लग ा प्रतिबंध,3 व्यक्ति ही कर सकेगें प्रचार

हापुड़(अमित मुन्ना)।

कोविड-19 के प्रसार को देखते हुये शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रसार हेतु सार्वजनिक सभा अथवा सार्वजनिक भोज को प्रतिबन्धित किया गया है। यदि कोई प्रत्याशी प्रचार-प्रसार हेतु निकलता है तो उसके साथ 3 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होंगे।

डीएम ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रसार हेतु सार्वजनिक सभा अथवा सार्वजनिक भोज को प्रतिबन्धित किया जाता है। प्रचार-प्रसार के दौरान किसी भी प्रत्याशी के साथ 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। उल्लंघन करनें पर सख्त कार्यवाही की जायेगी ः

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