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नेशनल हाईवे- 9 पर हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों को सौंपा दो लाख रुपए के मुआवजा का चेक मंडल का पहला केस

नेशनल हाईवे- 9 पर हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों को सौंपा दो लाख रुपए के मुआवजा का चेक मंडल का पहला केस
हापुड़ (यथार्थ अग्रवाल मुन्ना)।
थाना सिम्भावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे- 9 पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत के दो साल बाद हिट एंड रन केस में केन्द्र सरकार की योजना के तहत मृतक के परिजनों को दो लाख रुपए का चेक मुआवजा के रूप में सौंपा गया है। मेरठ मंडल में यह पहला केस होगा।
जानकारी के अनुसार 5 सितंबर 2024 को थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव सिखैड़ा के पास एक अज्ञात वाहन ने मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के नौसेना स्योडारा निवासी रामप्रकाश को टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल रामप्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने केंद्र सरकार की हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवजे का दावा किया। दावा जांच अधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच की। 29 सितंबर 2025 को जिला स्तरीय हिट एंड रन समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया। समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन डीएम एवं दावा निपटान आयुक्त अभिषेक पांडेय की संस्तुति के आधार पर मृतक के बेटे अशोक वीर को दो लाख रुपये का प्रतिकर देने की मंजूरी दी गई।
एआरटीओ प्रवर्तन रमेश चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार की हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना के तहत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत होने पर मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये का प्रावधान है। मेरठ मंडल में पहली बार इस योजना के तहत मुआवजा स्वीकृत हुआ है।
उन्होंने बताया कि दो लाख रुपए का चेक मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया है।











