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दूध, दही , मिठाई, तेल, मसालों से लेकर हर चीज में मिलावट, जुर्माना देकर छूट आसानी से छूट जाते हैं मिलावटखोर, किडनी, लीवर ,कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग

दूध, दही , मिठाई, तेल, मसालों से लेकर हर चीज में मिलावट, जुर्माना देकर छूट आसानी से छूट जाते हैं मिलावटखोर, किडनी, लीवर ,कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग

हापुड़ । जिले में मिलावटखोरों ने मिलीभगत कर हापुड के लोगों को खाद्य पदार्थों में मिलावट कर जहर की तरह परोस रहे हैं। दूध, दही , मिठाई, तेल, मसालों से लेकर हर चीज में मिलावट, जुर्माना देकर छूट आसानी से मिलावटखोर छूट जाते हैं। जिससे लोगों को किडनी, लीवर ,कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा हैं।
एडीएम कोर्ट ने 18 मिलावटखोरों पर 4.50 लाख का अर्थदंड लगाया गया है, जबकि 19 नमूने अधोमानक पाए गए है। इसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले घी, दूध, मैदा, सोयाबीन आदि भी खाने लायक नहीं पाए गए है।

जिलेवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन विभाग की टीम ने दीपावली से पहले जमकर छापेमारी कार्यवाही की। कुल 37 मामले निर्णित हुए। इसमें 19 खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे। इसमें सत्या फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड मुरादाबाद की मैदा, अशोक नगर पिलखुवा के नईम के यहां की दही, दिल्ली गेट बुलंदशहर रोड स्थित मोनिश कुरैशी का तंदूरी चिकन, गोहरा आलीमगिरपुर निवासी अमित का सरसो तेल, भगवती गंज निवासी नरेश की ल, प्रीत बिहार निवासी आशुतोष, मधुबनी बिहार निवासी मूनूस का मखाना खाने योग्य नहीं है।

एडीएम संदीप कुमार की कोर्ट ने
हापुड़ के तगासराय स्थित बिशन हलवाई पर 25 हजार, मजीदपुरा स्थित चौधरी डेयरी पर 25 हजार, कमालपुर स्थित सुपर डेयरी पर 20 हजार, बहादुरगढ़ स्थित उम्मेद अली पर 25 हजार, पिलखुवा स्थित फूड वैली रेस्टोरेंट पर 25 हजार, गढ़मुक्तेश्वर स्थित नितिन तोमर पर 25 हजार, रिफ्यूजी नगर स्थिथ अमन कुमार पर 25 हजार, राजीव नगर गढ़मुक्तेश्वर लवकेश ट्रेडिंग 25 हजार, हाफिजपुर स्थित भूपेन्द्र कुमार 10 हजार, गढ़ रोड नई मंडी स्थित गौतम जनरल स्टोर 20 हजार, आर्यनगर पिलखुवा स्थित सि मिठाई शॉप पर 25 हजार, अमरोहा इस्लामनगर लकड़ा स्थित हिन्दुस्तान ट्रैडर्स 25 हजार, जिंदल स्वीट्स 25 हजार, तिरूपति बंगाली 25 हजार, मां दुर्गा स्वीट्स 25 हजार, वृदावन स्वीट्स 50 हजार, ग्रोवर प्रोविजनल स्टोर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

सहायक खाद्य आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वालों पर न्यायालय से मामले निर्णित हुए है, जिनपर 4.50 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। जिलेवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री. उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रतिबंध है ।

















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