शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश के लिए 12 मार्च को निकाली जायेगी लॉटरी

गरीब छात्रों का निजी स्कूलों में पढ़ाई का सपना होगा पूरा

हापुड़। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई का सपना देख रहे गरीब छात्रों के लिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू होगी। साथ ही पहले चरण में शामिल हुए छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए 12 मार्च को लॉटरी निकाली जायेगी। छात्रों का डाटा सत्यापन के बाद आगे भेजा जा चुका है।

आरटीई के तहत हर साल गरीब तबके के बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। इसके तहत बच्चों को स्कूल में फीस नहीं देनी होगी, शासन से इसकी प्रतिपूर्ति होती है। पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हुई थी जो 28 फरवरी तक जारी रही। इस चरण में आए आवेदनों को एक माच से 10 मार्च तक सत्यापित कर, आगे प्रेषित किया गया। अब इस चरण के छात्रों को लॉटरी के जरिए प्रवेश मिलेंगे।

लॉटरी खुलने का कार्यक्रम 12 मार्च रखा गया है, जिन छात्रों के इसमें नाम आएंगे उन्हें 04 अप्रैल तक दाखिले दिलाए जायेंगे।

वहीं, दूसरे चरण के आवेदन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। 14 मार्च से 06 अप्रैल तक छात्र दूसरे चरण में आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय से दूसरे चरण में आए आवेदनों का सत्यापन 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होगा। 19 अप्रैल को लॉटरी निकाली जायेगी, 28 अप्रैल तक छात्रों को प्रवेश मिलेंगे। वहीं, तीसरे चरण की आवेदन की प्रक्रिया 20 अप्रैल से 12 मई तक चलेगी।

23 जून तक आवेदनों का सत्यापन होगा। इसके बाद 25 जून को लॉटरी निकाली जायेगी। 5 जुलाई को छात्रों को प्रवेश दिलाया जा सकेगा। गत वर्ष के मुकाबले इस बार आवेदन की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि इस बार तीन चरण में आवेदन मांगे गए हैं।

जिन छात्रों का नाम लॉटरी में निकलेगा, उन्हें चार अप्रैल तक प्रवेश दिलाए जाएंगे। दूसरे चरण के आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू हो जाएगी। छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। – अर्चना गुप्ता, बीएसए

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