हापुड़।
गढ़ में व्यापारियों को श्रम विभाग द्वारा नोटिस मिलने की समस्या पर आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उ0प्र0 (पंजी) जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग (हाइड्रो वालों) ने सहायक श्रम आयुक्त सर्वेश कुमारी जी से मुलाकात करी और उन्हें व्यापारियों को आ रहीं समस्या से अवगत कराया जिसमें अधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत व्यापारी मॉल की तर्ज पर हफ्ते में सातों दिन दुकान खोल सकेंगे। ये साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकान खोलकर व्यापार कर सकेंगे।
लेकिन इसके लिए उन्हें श्रम विभाग में अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। हालांकि, सातों दिन दुकान खोलने वाले व्यापारी को सप्ताह में एक दिन कर्मचारी को अवकाश देना पड़ेगा या छुट्टी के दिन की अलग से सैलरी देनी होगी इसके लिए एक रजिस्टर भी बनाकर रखना होगा जिस पर श्रमिकों के नाम,पता फोन नंबर, सैलरी,आदि लिखने होंगे जो व्यापारी साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने इस सुविधा के लिए पंजीयन कर रखा है अन्यथा इसके लिए व्यापारी को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना पड़ेगा। साथ ही श्रम विभाग में दुकान के सालाना शुल्क का 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी भरना पड़ेगा।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग (हाइड्रो वालों) ने बताया गढ़ में जिन व्यापारियों का पहले से पंजीकरण हुआ है और सातो दिन दुकान खोलने का अतिरिक्त शुल्क भी जमा किया हुआ है उन दुकानों के खोलने पर भी कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे है जो कि गलत है एवं श्रमिकों के बिना खुद मालिक द्वारा चलाने वाली दुकानें को इस अधिनियम से छूट दी गयी है परंतु उन दुकानों पर भी चालान एवं नोटिस की कार्यवाही विभाग द्वारा करी जा रही है जो बिल्कुल गलत है जिसके विषय मे क्षेत्रिय कार्यालय गाजियाबाद शिकायत की गयी है जिसके संज्ञान लेते हुए सहायक श्रम आयुक्त हापुड़ ने मंडल से संपर्क कर आश्वासन दिया है कि व्यापारियों का बेवजह कोई भी उत्पीड़न नही होगा एवं पूरा सहयोग किया जाएगा सभी गलत दिए हुए नोटिस निरस्त किए जाएंगे और उषा वर्मा जी से पंजीकृत व्यापारियों को नोटिस दिए जाने पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं !