नाबालिग से रेप व अपहरण के आरोपी को 20 साल की सजा व 51 हजार रूपयें जुर्माना


हापुड़(अमित मुन्ना)।
कोर्ट ने एक बच्चीं का अपहरण कर रेप करनें के मामलें में एक आरोपी 20 साल सश्रम कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 21 अगस्त 2019 को हापुड़ कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता ने बताया था कि 21 अगस्त को 2019 को उसकी 12 वर्षीय पुत्री, बहन व बहनोई के साथ राजस्थान से लौट रही थी। पुत्री को हापुड़ स्टेशन पर उतार दिया था,परन्तु वह घर नहीं लौटी थी। बाद में पता चला कि मुरादाबाद निवासी थाना व गांव डिलारी निवासी मुनासिर नाबालिग का अपहरण कर ले गया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी हुए जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो श्वेता दीक्षित ने 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी 20 साल सश्रम कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए गए हैं।

Exit mobile version