जनपद में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मई के मध्य खाद्य कारोबार का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य

हापुड़।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० लखनऊ के आदेशो के क्रम में जनपद हापुड़ के समस्त लाईसेंसधारी खाद्य विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर / डायरेक्टर / नामिनी को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 अप्रैल से 31 मई के मध्य अपने खाद्य कारोबार का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। खाद्य विनिर्माताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन आफ फूड बिजनेसेस) रेगुलेशन-2011 के विनियम 2.1.13(3) मे ससमय रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 100 रू प्रतिदिन विलंब शुल्क अधिरोपित करने का प्रावधान है। वर्तमान में व्यापारियो को रिटर्न दाखिल करने हेतु FoSCOS पोर्टल पर लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। खाद्य विनिर्माताओ को रिटर्न दाखिल करने हेतु उनके रजिस्टर्ड E-Mail एव मोबाईल नं0 पर रिमाइंडर SMS भी भेजा जाता है। वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप ), 31 मई 2023 के पूर्व Foscos Portal के माध्यम से दाखिल करना सुनिश्चित करने वार्षिक रिटर्न के अन्तर्गत विनिर्माण (राइस मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेजेज, मिल्क, पेय जल पैकेजिंग व अन्य) रिलेबलर रिपैकर निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होंगे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेन्स शुल्क का 05 गुना देय होगा।

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