जनपद में जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी इला प्रकाश नियुक्त

-व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग करने पर तत्काल सूचित करें

-निराश्रित महिला से पुर्न विवाह करने पर दाम्पति पुरस्कार मिलेगा

, हापुड़।

 

समाज में दहेज लेने व देन जैसी कुरीतियों व घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ईला प्रकाश को नियुक्त किया है। जो जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यभार भी देख रही है।

               जनपद की नव नियुक्त जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी ईला प्रकाश ने बताया कि जिले में कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग करता है,तो वह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध की श्रेणी में आयेगा। जिले में महिला को सुसराल पक्ष द्वारा दहेज से सम्बंधित पीडि़त किया जाता है,तो वह तत्काल जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी से लिखित में प्रार्थना पत्र विकास भवन के कमरा नंबर 30 में दे सकती है।

           उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से पीडि़त महिला अपनी शिकायत जनपद में संचालित वन स्टॉप सेन्टर के टॉल फ्री नंबर 181 पर दर्ज करा सकती है। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना,निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित की जा रही है। निराश्रित महिला से पुर्न विवाह करने पर व्यक्ति को दाम्पति पुरस्कार दिया जायेगा।

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