हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
लॉकडाउन में लम्बे समय से बंद पड़े हापुड़ के बाजार एक जून से सुबह 7 से शाम 5 बजें तक शर्तों के साथ खोलेनें के आदेश शर्तों के साथ जिलाधिकारी ने दिए हैं।
डीएम अनुज सिंह के अनुसार हापुड़
में 31 मई 2021 से लेकर 01 जून, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहेगा। दिनांक 01 जून, 2021 की प्रातः 07:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में जनपद हापुड़ में निम्नलिखित गतिविधियां सशर्त अनुमन्य होंगी। इस अवधि में रात्रिकालीन कर्फ्यू सांय 05:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार तथा रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी / कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद हापुड़ के कस्बा हापुड़ तथा कस्बा पिलखुवा में घोषित किये गये कलस्टरजोनों / कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां / प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
1: जनपद में दुकान / बाजार / सुपर मार्केट प्रातः 07:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक खोलने की अनुमति सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) रहेगी।
2: निजी कम्पनियों के कार्यालय में भी कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
3: औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आई0डी0 कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
4- सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
5: रेलवे स्टेशन रोडवेज एवं बस स्टैण्ड पर भी स्क्रीनिंग एवं एन्टीजेन की टेस्टिंग सुनिश्चित करायी जाये, जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे समस्त स्थानों पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
6: स्कूल / कॉलिज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थान कोचिंग संस्थान में ऑनलाईन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक / माध्यमिक / उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिये विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।
7:
बैंक / बीमा कम्पनी / भुगतान प्रणाली व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनी की शाखायें / कार्यालय खुले एवं कियाशील रहेंगे। इनके कर्मचारियों को उनके आई0डी0 कार्ड के आधार पर रोका न जाये तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा न डाली जाये।
8: रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढ़ाबे तथा ठेले / खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।
9: ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजेस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल / आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
10:- कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों / जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हों।
11: उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा, स्टेण्डिंग की अनुमति नहीं होगी। बसों का नियमित सैनेटाईजेशन किया जायेगा। बस में बैठने से पूर्व आने वाले यात्रियों की थर्मल स्केनिंग अनिवार्य रूप से की जाये।
12:- दोपहियां वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहियां वाहनों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहियां वाहन चालक के साथ अधिकतम 02 यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं 04 पहियां वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
13:- अण्डे, मांस, मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई एवं सैनेटाईजेशन का ध्यान रखते हुये बन्द स्थान अथवा ढ़के हुये खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाये।
14: प्रदेश में समस्त गेंहू कय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। 15:- कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से सम्बन्धित उत्पाद तथा कृषि यन्त्रों की दुकाने खुली रहेंगी।
16:- वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
17: राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो।
18: बाढ़ आदि की तैयारियों के कम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर भी खुले रहेंगे।
19 कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, ग्लब्स एवं शापिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे। 20:- प्रदेश में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये अनुमन्य होंगे।
21 शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी।
ए:- बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमन्त्रित अथितियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनेटाईजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
बी: आयोजन / समारोह स्थल पर आमन्त्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
सी:- आयोजन / समारोह स्थल पर साफ-सफाई एवं सैनेटाईजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।
उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
23: साप्ताहिक बन्दी के दौरान पूरे जनपद में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनेटाईजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जायेगा।
24: सभी शासकीय / निजी कार्यालयों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उद्घोषणा करते हुये जनसामान्य को जागरूक किया जायेगा तथा जनसामान्य से यह अपेक्षा की जायेगी कि सभी नागरिक कोरोना गाईडलाईन का स्वयं पालन करते हुये इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
25:
उपरोक्त गतिविधियों के दौरान प्रत्येक निजी कम्पनी, व्यक्ति, दुकानदार ग्राहक द्वारा निम्न का अनुपालन अवश्यमेव किया जायेगा।
ए.- फेस मास्क / फेस कवर / गमछा का प्रयोग किया जाये।
बी:- थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाईजर एवं हैण्डवाश करते रहें। सी:- 02 गज (06 फीट) की दूरी बनाये रखें।
डी- समस्त दुकानदार अपने-अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें।
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निजी संस्थानों / औद्योगिक इकाईयों / निजी कार्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में स्थापित किये गये हेल्पडेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी एवं संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम / आई०डी० कार्ड व मोबाईल नम्बर) सहित भेजी जायेगी ताकि ऐसे व्यक्तियों का स्कीनिंग व टेस्टिंग तत्काल करायी जा सके।
नगरीय / ग्राम स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति अध्यक्ष / सदस्य अनिवार्य रूप से अपने अपने क्षेत्र में बैठक आयोजित करायेगें अन्यथा की दशा में उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड-19 ) विनियमावली 2020 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
22:
26 :-
उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में सी०आर०पी०सी० / आई०पीसी० के तहत निरोधात्मक कारवाई तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड- 19 ) विनियमावली-2020 का उल्लंघन मानते हुये सुसंगत प्राविधानो एंव धारा 188 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त दिशा निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।