रविवार को सम्पूर्ण,लाकडाऊन,मेडिकल स्टोर, अस्पताल एवं दुग्ध आपूर्ति तथा आपात सेवाएं रह ेगी प्रतिबन्ध से मुक्त-अनुज सिंह

हापुड़(अमित मुन्ना)।
कोविड–19 वैश्विक कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रचार-प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में रविवार का पूर्ण बन्दी के आदेश पारित किये गये हैं। साप्ताहिक बन्दी के दौरान सभी व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
डीएम अनुज सिंह ने बताया कि
उक्त आदेशों के कम में जनपद हापुड़ में भी प्रत्येक रविवार को पूर्ण रूप से
साप्ताहिक बन्दी के आदेश पारित किये जाते हैं। साप्ताहिक बन्दी दिवस पर जनपद के समस्त मेडिकल स्टोर, अस्पताल एवं दुग्ध आपूर्ति तथा आपात सेवाओं को प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाता है । उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन मानते हुये सुसंगत प्राविधानो एंव धारा 188 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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