मासूम के साथ कुकर्म के दोषी को 5 साल की सजा व जुर्माना
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्याय
विशेष न्यायाधीश ने मासूम से कुकर्म करने के मामले में निर्णय सुनाया जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को कुकर्म का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सुनाई है। साथ ही दोषी पर 37 हजार रुपय का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र
त्यागी ने बताया कि हाफिजपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी।
जिसमें उसने कहा कि एक जनवरी 2019 को उसके नाबालिग पुत्र से गाँव चितली निवासी मीनू पुत्र सुमंत ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी मोनू के खिलाफ पॉक्सी, कुकर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने 28 फरवरी 2019 मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
जहाँ पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी मोनू को पॉक्सो की धारा दस लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, कुकर्म, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं का दोषी करार दिया।
न्यायाधीश ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह पांच दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।