हापुड़(अमित मुन्ना)।
जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में अधिक दर पर स्टाम्प बेचनें की शिकायत पर जांच के उपरांत पुष्टि होनें पर एडीएम ने एक स्टाम्प विक्रेता का लाईसेंस कैंसिल कर अन्य को चेतावनी दी।
छोटे मूल्य के नॉन जूडिशियल स्टाम्प को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय किये जाने से
एडीएम जयनाथ यादव ने बताया कि
जनपद में स्टाम्प विक्रेताओं के कुल 160 लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं। स्टाम्प लाईसेन्सी को स्टाम्प क्रय के दौरान कमीशन खरीद स्तर पर प्राप्त हो जाता है तथा नियत दर पर विक्रय किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि यह संज्ञान में आया है कि कुछ स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा लाईसेन्स की शर्तों तथा शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का उल्लंघन करते हुये नियत दर से अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण ज्ञानेन्द्र कुमार एडवोकेट एवं जुल्फीकार एडवोकेट, तहसील गढ़मुक्तेश्वर द्वारा संज्ञान में लाया गया कि श मुकेश कुमार स्टाम्प विक्रेता, तहसील गढ़मुक्तेश्वर लाईसेन्स सं० 22 वर्ष 1999 निर्धारित दर से अधिक पर स्टाम्प विक्रय कर रहा है। इस प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच सही पाये जाने पर मुकेश कुमार, स्टाम्प विक्रेता, तहसील गढ़मुक्तेश्वर का लाईसेन्स, लाईसेन्स में निहित शर्तों का उल्लंघन करने तथा स्टाम्प को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने के कारण निरस्त कर दिया गया। समस्त स्टाम्प विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे नियत दर पर ही स्टाम्प का विक्रय करें, अन्यथा की दशा में शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में जांचोपरान्त यदि शिकायत सही पायी जाती है तो शासनहित / जनहित में लाईसेन्स को निरस्त किया जायेगा। सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि यदि उनसे भी किसी स्टाम्प विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य एवं मात्रा से इतर जाकर पैसे की मांग की जाती है तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रत्येक दिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे के बीच लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर कार्यवाही करते हुये नियमानुसार स्टाम्प लाईसेन्स निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, इसके लिये सम्बन्धित स्टाम्प विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होगा ।