बड़ी कार्यवाही: जिलें के 820 पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ कैंसिल,पकड़े जाने पर होगें स्कैप
हापुड़। परिवहन विभाग ने हवा को दूषित कर रहे 820 वाहनों के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद भी यदि वाहन स्वामी अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लेते हैं और वाहन का संचालन करते हैं तो फिर पकड़े जाने पर वाहन को स्क्रैप किया जाएगा।
एनजीटी के आदेशों के बाद एनसीआर क्षेत्र में 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसके बाद जनपद में भी ऐसे वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। उक्त वाहनों को करीब 90 दिन पहले नोटिस जारी कर प्रदेश के चिन्हित 34 जनपदों में से किसी अन्य जनपद या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर राज्यों के किसी जनपद के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद भी बहुत से वाहन स्वामियों ने कोई कदम नहीं उठाया और वह
लगातार वाहनों का संचालन कर रहे हैं।
उक्त मामले में 15 साल पुराने 820 पेट्रोल और डीजल वाहनों के पंजीयन को निलंबित कर दिया गया है। गाजियाबाद में दर्ज हैं अधिकतर वाहन : जनपद हापुड़ पहले गाजियाबाद का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए जिन वाहनों के पंजीयन निलंबित किए गए हैं। उनमें से अधिकतर गाजियाबाद के परिवहन कार्यालय में दर्ज हैं, लेकिन इन वाहनों के स्वामी जनपद के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त छह वाहन बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तीन, सहारनपुर में दो, बरेली, आगरा, अलीगढ़ कानपुर आदि जिलों में भी कुछ वाहन पंजीकृत हैं।
एआरटीओ छवि सिंह ने बताया कि 15 साल पुराने 820 वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं। पंजीयन छह माह तक निलंबित रहने पर वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।