हापुड़।
हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने एक नाबालिग की हत्या करने के मामले में शुक्रवार दो आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि गांव अकड़ौली निवासी मंजू देवी ने 13 मई 2021 को थाना हाफिजपुर में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसका आठ वर्षीय पुत्र रोहित 12 मई 2021 से लापता है। जिसकी काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। इसके बाद पीड़िता मंजू ने दूसरी तहरीर थाने में दी। जिसमें उसने कहा कि 18 मई 2021 को उसे सूचना मिली कि एक बच्चे का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा है। जिस पर वह और उनके परिजन मौके पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने शव की शिनाख्त अपने पुत्र रोहित के रूप में की।
हालांकि, शव काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उसके पुत्र रोहित को 12 मई 2021 को गाँव के ही चीनू पुत्र विलायती व विपिन पुत्र यशवीर और एक अन्य नाबालिक युवक के साथ देखा था। इसलिए उनके पुत्र को इनके द्वारा ही मारा गया है और शव को गड्ढे में छिपा दिया। पुलिस ने चीनू, व विपिन के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए मामले के आरोपी चीनू व विपिन को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वही नाबालिग का मामला अभी विचाराधीन है।