नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को पांच माह की सजा
![गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष 9 माह की सजा](http://i0.wp.com/ehapuruday.com/wp-content/uploads/2023/04/Screenshot_2023-04-18-20-53-20-69_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe77E2-4-jpg.webp?fit=327%2C234&ssl=1)
हापुड़। हापुड़ न्यायालय ने एक दोषी को मादक पदार्थ रखने के आरोप में पांच माह की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना सिम्भावली, में दर्ज कराए गए मुकदमें में पुलिस ने बताया कि आरोपी आकिल को चेकिंग के दौरान बढढा नहर पुल पर नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने अपना नाम आकिल पुत्र यामीन निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली हापुड़ व हाल निवासी हरोड़ा मोड थाना सिम्भावली बताया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया ।
जिसके बाद छाया शर्मा विशेष न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय- द्वितीय, हापुड़ ने शुक्रवार को दोषी आकिल को पांच माह के सश्रम कारावास व 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। साथ ही अर्थदण्ड न देने की स्थिति में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
8 Comments