fbpx
ATMS College of Education Menmoms Global Inc
News

गैंगरेप मामले में ग़लत आख्या देने पर कोर्ट ने थाना प्रभारी के विरुद्ध दिए एफआईआर दर्ज करनें के आदेश,मचा हड़कंप

हापुड़। कोर्ट ने गैंगरेप के एक मामले में गलत जांच आख्या देने पर हापुड़ कोतवाल प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से पुलिस विभाग में अफरा तफरी का माहौल है।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अदालत में विचाराधीन गैंगरेप से जुड़े एक मामले में हापुड़ कोतवाल की कार्रवाई से अदालत नाराज है। वर्ष 2023 में 7 अक्टूबर को हापुड़ में स्थित एक ओयो होटल में अपहरण के बाद गैंगरेप मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरव तथा रितिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंच जो कि अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायालय में विचारधीन है।

मामले में सदर थाना प्रभारी ने जांच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की। थाना प्रभारी पर आरोप है की गैंगरेप के मामले में कोतवाली प्रभारी ने अपनी आख्या में न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। कोतवाल द्वारा एक ही घटना व घटनास्थल की अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लेकर अदालत ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि कोतवाली प्रभारी ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन करते हुए आख्या प्रस्तुत की है। विवेचक द्वारा इस मामले में सम्यक रूप से निष्पक्ष विवेचना प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा-177 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश से हड़कंप मचा है।

सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि मामलें में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है।

JMS World School Radhey Krishna Caters
Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page