हापुड़ में फूड सेफ्टी का बड़ा एक्शन: रंगीन कचरी-बूंदी लड्डू ‘असुरक्षित’, 22 नमूने फेल, 4 दुकानदारों पर 1.15 लाख जुर्माना

हापुड़ में फूड सेफ्टी का बड़ा एक्शन: रंगीन कचरी-बूंदी लड्डू ‘असुरक्षित’, 22 नमूने फेल, 4 दुकानदारों पर 1.15 लाख जुर्माना
मई 2026 की जांच रिपोर्ट जारी; दूध, खोया, किशमिश, तेल सब अधोमानक, न्यायालय ने ममता फूड प्रोडक्ट्स पर लगाया 50 हजार का दंड
हापुड़। जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मई 2026 में लिए गए नमूनों की रिपोर्ट में रंगीन कचरी और बूंदी का लड्डू ‘असुरक्षित’ पाए गए, जबकि दूध, खोया, बर्फी, किशमिश, तेल समेत 22 खाद्य पदार्थ अधोमानक निकले। वहीं, न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट ने मिलावट पर 4 कारोबारियों पर कुल 1.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
ये नमूने निकले असुरक्षित
1. *राशिद अली*, नाजिम कालोनी गढ़मुक्तेश्वर: रंगीन कचरी – असुरक्षित
2. *गोयल स्वीट्स*, तहसील चौपला हापुड़: बूंदी का लड्डू – असुरक्षित
अधोमानक पाए गए 20 नमूने
जांच में सोनपपड़ी, भैंस का दूध, मिश्रित दूध, बेसन बूंदी लड्डू, किशमिश, दही, खोया, बर्फी, छेना रसगुल्ला, मौसमी जूस, बेसन, कुट्टू आटा, रिफाइंड सोयाबीन तेल, पॉम कर्नेल ऑयल, कच्ची घानी सरसों तेल समेत 20 सैंपल अधोमानक मिले। ये नमूने गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना, मेरठ रोड और हापुड़ शहर की दुकानों से लिए गए थे।
कोर्ट ने लगाया 1.15 लाख जुर्माना
मई माह में न्यायालय ने मिलावट के 5 मामलों का निस्तारण किया:
1. ममता फूड प्रोडक्ट्स, गढ़मुक्तेश्वर: एडिबल वेजिटेबल फैट – 50,000 रु जुर्माना
2. लड्डू टी स्टॉल, बुलंदशहर रोड: चाय पत्ती – 10,000 रु जुर्माना
3. MMX FOODS PVT LTD, धौलाना: फ्रायोला सोयाबीन ऑयल – 25,000 रु जुर्माना
4. विनय कुमार, कुचेसर रोड: मिश्रित दूध – 20,000 रु जुर्माना
5. जुनैद, सिम्भावली: मिश्रित दूध – 20,000 रु जुर्माना
क्या कहते हैं नियम
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत असुरक्षित भोजन बेचना गंभीर अपराध है। अधोमानक पाए जाने पर लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय FSSAI लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें। मिलावट की शिकायत टोल फ्री नंबर पर करें।











