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शनिवार 25 अप्रैल 8 बजे से 27 अप्रैल मंगलवार सुबह 6 बजें तक जनपद में लागू रहेगा कोरोना कफ्यू, शेष दिन रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लाकडाऊन

हापुड़(अमित मुन्ना)। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए 2021 सम्पूर्ण जनपद में अग्रिम आदेशों तक रविवार एवं सोमवार को प्रत्येक सप्ताह लॉकडाउन घोषित किया जाता है, जो शनिवार रात्रि 08:00 बजे से मंगलवार प्रातः 06:00 बजे प्रभावी रहेगा। जनपद में रविवार को सभी व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठान के पूर्ण बन्दी के आदेश पारित करते हुए मेडिकल स्टोर, अस्पताल, दुग्ध आपूर्ति तथा आपात सेवाओं को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रसार के दृष्टिगत उक्त आदेशों को

जिला प्रशासन के अनुसार जनपद हापुड़ की सीमा के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि निषेधाज्ञा रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक अग्रिम आदेशों तक घोषित की जाती है।
उक्त बन्दी आदेशों में मेडिकल स्टोर, अस्पताल, दुग्ध आपूर्ति तथा आपात सेवाओं को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाता है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।


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