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महिलाओं के अधिकारों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

हापुड़।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिलाओं आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं रविन्द्र कुमार प्रथम जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के दिशा-निर्देश में दिनांक 12.07.2023 से 31.07.2023 तक महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर दिनांक 14.07.2023 को श्रीमती छाया शर्मा , अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में अॉक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शेखपुर खिचरा, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फैक्ट्री में कार्य करने वाली महिलाएं ग्राम पंचायत व गांव की महिलाओं द्वारा प्रतिभाग लिया गया। श्रीमति छाया शर्मा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा शिविर में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली व महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 12.07.2023 से 31.07.2023 तक सभी तहसीलों में महिलाओं को जागरुक करने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रथम शिविर तहसील धौलाना में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमाती छाया शर्मा द्वारा माँ सरस्वती की मूर्ति पर दीप प्रजवलन कर माल्यार्पण कर किया गया। जिला विधिक की सचिव श्रीमति छाया शर्मा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए अवगत कराया गया कि समाज में महिलाओं की स्थिति, महिलाओे के विधिक अधिकार, जो कि संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार व निशुल्क सहायता प्राप्त करने का अधिकार के बारे में जागरुक किया गया और आगे कहा गया कि एक महिला व सभी कार्य कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। इसी क्रम में नायाब तहसीलदार, वैशाली अलहवत द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही व रजिस्ट्री की कार्यवाही व सरकार द्वारा महिलाओं के हितार्थ चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। सर्वेश कुमारी, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा श्रम मंत्रालय द्वारा महिलाओं श्रमिकों के हितार्थ चल रही योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि एक महिला श्रमिक के पुत्र व पुत्री होने पर विवाह होने पर धनराशि प्रदान की जाती है एवं अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु भी धनराशि भी प्रदान की जाती है एवं श्रमिक के रूप में पंजीकृत कराने पर पेंशन भी प्रदान की जाती है। प्रतिनिधि मुख्य विकास अधिकारी, श्रीमति आशा देवी द्वारा केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के विषय में प्रतिभागी महिलाओं को अवगत कराया गया। प्रथम रिसोर्स पर्सन विद्वान अधिवक्ता श्रीमति बीनू जैन द्वारा बताया गया कि घरेलू हिंसा, भरण-पोषण व महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारें में बताया गया एवं अधिवक्ता श्री अजय सैनी द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता व दण्ड प्रक्रिया संहिता में महिलाओं के हितार्थ प्रावधानित दण्ड के विषय मेें बताया गया। द्वितीय रिसोर्स पर्सन डाक्टर दिनेश खत्री द्वारा पीसीपीएनडीटी. एक्ट एवं सर्वाईकल कैंसर के बारें में बताते हुए कहा गया कि सर्वाईकल कैंसर का बचाव टीका भी उपलब्ध है और उसका लाभ प्रतिभागी महिलाएं उठा सकती है। विद्वान अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा महिलाओं शिक्षित होने एवं पैरो पर खड़े होने के बारे में बताया गया। विद्वान अधिवक्ता विशाल अग्रवाल,द्वारा उपस्थित महिलाओ को अवगत कराते हुए बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ में महिलाएं अपनी कानूनी किसी भी समस्या हेतु प्रार्थना पत्र दे सकती है और विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की तरफ से उपस्थित महिलाओं को विधिक जागरुकता हेतु पम्पलेट एवं पोषण पुस्तिका वितरित की गयी एवं समस्त उपस्थित महिलाओं को सूक्ष्म जल-पान की व्यवस्था की गयी।
उक्त कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट ग्राम न्यायालय, धौलाना, सिद्धार्थ कुमार धम्म उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम का संचालन अॉक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शेखपुर खिचरा, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ की अध्यापिका संगम द्वारा किया गया एवं कॉलेज के स्टाफ द्वारा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,हापुड़ की तरफ से अंकित कुमार, मुन्तियाज अली, अरविन्द कुमार एवं अन्य स्टाफ द्वारा कार्यक्रम के संचालन में पूर्ण सहयोग किया गया।



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