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गैंगस्टर के दोषी को 2 वर्ष कारावास

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोर्षी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष आई माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने गांव वैट थाना सिंभावली निवासी नाजिम पुत्र अब्बास के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि आरोपी नाजिम द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाया गया है। जिसके वह मुखिया हैं। जिसके द्वारा वह कई संगीन अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और अपने तथा अपने परिवार के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गंभीर अपराध करने की योजना बना रहा है।

आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी नाजिम को गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार देते हुए दो वर्ष आठ माह 15 दिन के कारावास की सजाा सुननाई। सााथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होेगा।

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