नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास , 1 लाख जुर्माने की सजा
हापुड़। अपर जिला जज/ विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास तथा एक लाख रू के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी एडवोकेेट ने बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने वर्ष 2014 में आरोपी मुनेंद्र उर्फ लक्की
पुत्र विक्की सिंह निवासी गांव शहजादपुर थाना मंडी धनौरा जिला अमरोहा व महकार सिंह पुत्र गनपत सिंह निवासी गांव लम्बिया, थाना रजवपुर जिला अमरोहा के विरूद्ध उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए
जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/ विशेष
न्यायधीश पोक्सो श्वेता दीक्षित ने की। सुनवाई के दौरान आरोपी महकार की
पत्रावली आरोपी मुनेंद्र से अलग कर दी। अब कोर्ट ने मुनेंद्र को अपहरण व
दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख का अर्थदंड लगाया ळें अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि नाबालिग के परिजन और पीड़िता के पुर्नवास को एक लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय के भी आदेश दिए। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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