नाबालिंग को फुसलाकर ले जाने के दोषी को दस साल की सजा
हापुड़।
हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ द्वारा थाना धौलाना में दर्ज एक नाबालिग के साथ लैंगिक अपराध के मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर उसे दस साल की सजा व दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी ने बताया कि वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थाना धौलाना निवासी प्रार्थी 25 दिसंबर 2020 को सुबह 5 बजे उठा तो प्रार्थी ने अपनी पुत्री को अपने घर में नहीं पाया। प्रार्थी ने अपनी पुत्री को सभी जगह ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि उसका पड़ोसी गोल्डी पुत्र देवेंद्र निवासी बड़ा मौहल्ला, कस्बा धौलाना, थाना धौलाना उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। जानकारी मिलने पर प्रार्थी के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी गोल्डी पुत्र देवेन्द्र निवासी बड़ा मौहल्ला कस्बा धौलाना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ डा. श्वेता दीक्षित ने आरोपी को मामले का दोषी माना और उसे दस साल का कारावास व दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।