चेक बाउंस मामले में दंवाई व्यापारी को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा व साढ़े चार लाख रुपए का जुर्माना
हापुड़। नगर के एक दवा व्यापारी के उधार के 6 लाख रुपए बाउंस मामलें में कोर्ट ने एक थोक के दवां व्यापारी को एक साल कारावास व 4.50 लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार हापुड़ के न्यू शिवपुरी निवासी संजय जैन की स्वर्ग आश्रम रोड़ मोदी अस्पताल में प्रिया मैडिकल स्टोर है।
पीड़ित संजय जैन ने बताया कि उन्होंने व्यापार के सिलसिले मेंअरिहन्त डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक पवन गोयल को 6 लाख रुपए उधार दिए थे,जो 18 सितम्बर 2020 को बैक द्वारा चेक बाउंस हो गया।
मामले में उन्होंने अपर सिविल जज (जू०डि०)/ प्रथम में केस रखा, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने पवन गोयल को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व साढ़े चार लाख रुपए जुर्माना सहित 10.50 लाख रुपए की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषी तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।