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अनुसूचित जाति के परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाने पर असाधारण पेंशन का प्रावधान-सदस्य डॉ.अजूं बाला


हापुड़(अमित मुन्ना।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ अंजू बाला ने कहा कि
अनुसूचित जाति के परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा उसके परिवार को भरण पोषण हेतु असाधारण पेंशन का भी प्रावधान है। केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आच्छादित किया जाए और इनके केसो को लंबित ना रखें। पीड़ितों को न्याय दिलाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आयोग सदस्य यहां गेस्ट हाऊस में अधिकारियों के साथ बैठक को सम्बोधित कर रही थी।आयोग की सदस्य अंजू बाला ने कहा कि जनपद हापुड़ पीड़ितों के न्याय हेतु जाना जाए और उत्कृष्ट कार्यों में इसकी पहचान बने समाज कल्याण विभाग पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने हेतु भी कार्य करे।

अनुसूचित जाति के निदेशक ने अपर जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी से कहा कि अनुसूचित जाति के केस हमारे पास आते हैं जनपद में यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो 15 दिन के उपरांत संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी अनुज सिंह , मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह व अपर जिलाधिकारी श्रद्धा शांडिल्यायन आदि मौजूद थे।

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