
हापुड़(यर्थाथ अग्रवाल मुन्ना)।
जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लिए गए 14 खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित और अधोमानक पाए हैं। इसके अलावा दूध, पनीर, घी, मिठाई और बेसन के नमूनों के फेल होने पर 21 मामलों में एडीएम ने 5.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश पर मार्च माह में नमूने लिए गए थे। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में लिए गए नमूनों में पानी, आइसकैंडी, दूध, रसगुल्ला, जूस, तेल और पानी जैसे उत्पाद शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि धौलाना क्षेत्र स्थित पानी के प्लांट साल्टेक बिविरेज , वी.डी. फूडस एण्ड बिविरेज , निम एग्रो फूडस प्रोडक्टस प्रा० लि० ,एलेन एण्डिया फूड प्रोडक्टस प्रा० लि०, बब्लिंग रिवर प्रा० लि० ,बिगुड बिविरेज प्रा० लि० , बब्लिंग रिवर प्रा० लि० , एनर्जी बिविरेज में पानी के नमूने अनसेफ पाए गए तथा धौलाना के विपिन कुमार व पिलखुवा कीदिनेश स्वीटस के रसगुल्ले, नाजिम ,हसरत ,महबूब अली ,मदन लाल की दुकानों में लड्डू के नमूने अनसेफ पाए गए हैं।
नमूने फेल होने पर 21 दुकानदारों पर लगाया गया 5.65 लाख रुपए का जुर्मानाखाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मार्च माह में जगह-जगह से मिल्ककेक, सरसों का तेल, पनीर,पापड़, अरहर की दाल, दूध , आईसक्रीम , क्रीम, जूस के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से कई खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं मिले थे। इन मामलों में कार्रवाई के लिए एडीएम संदीप कुमार ने 21 दुकानदारों पर 5.45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि हापुड़ के कमल डोसा, शुभ ट्रेडिंग कम्पनी मण्डी पक्का बाग, धौलाना के पडित जी मिष्ठान भण्डार ,गढ़ के गुरु किराना स्टोर , पिलखुवा केकान्हा शयाम रेस्टोरेन्ट व कान्हा शयाम रेस्टोरेन्ट , राजीव शर्मा, संदीप कुमार , रियासत , अमन कुमार, मोहन सिंघल, राहुल पर 25-25 हजार रुपए, गढ़ स्थित न्यू इण्डिया स्वीटस कार्नर पर एक लाख रुपए, हापुड़ के शर्मा जनरल स्टोर पर 15 हजार रुपए, राजीव शर्मा, हापुड़ मार्ट सी, मुकेश कुमार, सोनू पर 20-20 हजार रुपए , गढ़ के शाद जूस कार्नर व हापुड़ के दिल्ली जूस पर दस – दस हजार व हापुड़ के अम्बर आईसक्रीम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।











