fbpx
BreakingCrime NewsNewsUttar Pradesh

गैंगस्टर व पोस्को एक्ट में में दोषी को 10 साल की सजा

गैंगस्टर व पोस्को एक्ट में में दोषी को 10 साल की सजा

हापुड़

हापुड़। न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अलग अलग मामलों में दोषी साबित हुए दोषियों को सजा सुनाई गई और अर्थदंड भी लगाया गया।

थाना बाबूगढ़ पर दर्ज कराए गए मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट बनाम आनंद प्रकाश पुत्र शाहमल निवासी ग्राम विनपपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत के मामले की न्यायालय एडीजे गैंगस्टर कोर्ट हापुड़ ने सुनवाई करते हुए दोषी को गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 4 वर्ष 9 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

एक अन्य मामले में थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत मुकदमे में पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट बनाम दानिश पुत्र वकील निवासी ग्राम असौड़ा थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ मामले में न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो हापुड़ ने दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 11 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page