ATMS College of Education Menmoms Global Inc
News

हत्या के प्रयास में चार दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

हापुड़।

डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने एक युवक पर हत्या के प्रयास के आरोपी चार लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 41, 500 रुपयें अर्थदंड की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कृष्ण कान्त गुप्ता ने बताया कि थाना सिम्भावली के ग्राम अनुपपुर निवासी मुनकाद अपने पुत्र इमरान के साथ 25 मई 13 को अपने घर पर बैठे थे,तभी गांव के रिफाकत, व उसके तीन पुत्र आस मौहम्मद , कासिम व नसीम तथा कदीम ने उनके घर मे घुसकर गाली-गलौच करते हुए जनेटर बंद को लेकर उन्हें जान से मारने की नियत से बुरी तरह मारपीट की जिसमें मुनकाद के सिर व नाक की हड्डी व जबड़े की हडिया टूट गयी. तथा मुह के अधिकांश दांत टुट गये तथा इमरान के भी सिर तथा दोनों पैरो की हड्डियां टुटने पर गम्भीर चोटों के कारण रिपोर्ट दर्ज कराकर असताल में भर्ती कराया गया।

उन्होंने बताया कि मामलें में एफआईआर दर्ज कर मामला डीजे कोर्ट में चलाया गया। सुनवाई व बहस पूरी होनें के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त आमोहमद, कासिम, नसीम पुत्रगण रिफाकत व कदीम पुत्र सफ़ायत समस्त निवासी – ग्राम अनुपपुर डिबाई थाना सिम्मावली को दोषी मानते हुए आजीवन कारवास व प्रत्येक अभियुक्त पर 41,500 का जुर्माना की सजा सुनाई। केस की सुनवाई के दौरान रिफाकत की मृत्यु हो गयी थी।

न्यायालय ने अपने आदेश में घटना में गम्भीर रूप से घायल हुए मुनकाद व उसके पुत्र इमरान को शारिरिक व मानसिक प्रताड़ना, झेलने के कारण प्रमदिश की 75% धनराशि उनके परिवार को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश पारित किया।

Shri Radha Krishna Public Inter College

Deewan Global School Admission open संपर्क करे :7055651651

Deewan Global School
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page